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बंगाल में पीडीएस व कैश-फॉर-जॉब मामले में अब तक 411 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

Assets worth Rs 411 crore seized so far in PDS and cash-for-job case in Bengal

कोलकाता, 13 अप्रैल । ईडी ने पश्चिम बंगाल में स्कूल के बदले नौकरी घोटाले और राशन वितरण रैकेट से संबंधित दो मामलों में अब तक 411 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

सूत्रों ने बताया कि 230.60 करोड़ रुपये कैश-फॉर-स्कूल-जॉब मामले में जब्त किया गया।

येे जब्ती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) की स्क्रीनिंग कमेटी के पूर्व संयोजक शांति प्रसाद सिन्हा और गिरफ्तार बिचौलिए प्रसन्ना रॉय की संपत्तियों से संबंधित है।

पीडीएस मामले में ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्ति का मूल्य लगभग 150 करोड़ रुपये है।

ये संपत्तियां पश्चिम बंगाल के पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक और मामले में गिरफ्तार तीन अन्य आरोपियों शंकर आध्या, बकीबुर रहमान और बिस्वजीत दास की हैं।

दोनों ही मामलों में जब्त की गई संपत्ति बड़े पैमाने पर जमीन या अपार्टमेंट के रूप में थी। इनमें से कुछ पश्चिम बंगाल के बाहर भी थीं।

कुछ सावधि जमा और बचत खाते की जमा राशि को भी ईडी ने जब्त किया।

सूत्रों ने बताया कि ईडी द्वारा जब्त संपत्ति में ज्योतिप्रिया मल्लिक के स्वामित्व वाले दो अपार्टमेंट शामिल हैं। इनमें से एक कोलकाता में और दूसरा बीरभूम जिले के बोलपुर-शांतिनिकेतन में है।

शुक्रवार को, ईडी ने पीडीएस मामले में कोलकाता में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में अपना तीसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने उल्लेख किया है कि हवाला मार्ग के माध्यम से 350 करोड़ रुपये दुबई भेजे गए थे।

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