लुधियाना : यहां की एक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में लोक इंसाफ पार्टी के नेता और पंजाब के पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिव मोहन गर्ग की अदालत ने लुधियाना के आत्म नगर निर्वाचन क्षेत्र से दो बार के पूर्व विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बैंस के भाई परमजीत सिंह बैंस और निजी सहायक प्रदीप गोगी, जो इसी मामले में सह-आरोपी थे, को पहले क्रमशः 12 और 25 अगस्त को जमानत दी गई थी।
एक 44 वर्षीय शिकायतकर्ता, जो एक विधवा है, ने आरोप लगाया था कि सिमरजीत सिंह बैंस ने संपत्ति विवाद मामले में मदद के लिए उससे संपर्क करने के बाद उसके साथ कई बार बलात्कार किया था।
एक स्थानीय अदालत के निर्देश पर जुलाई 2021 में बैंस और कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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