November 27, 2024
Himachal

हिमाचल प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

हमीरपुर, 15 जून मत्स्य विभाग ने आज 16 जून से 15 अगस्त तक राज्य में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मत्स्य विभाग के निदेशक विवेक चंदेल ने जारी अधिसूचना में कहा कि राज्य के जलाशयों में मछली पकड़ते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिमाचल प्रदेश राज्य मत्स्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मछली पकड़ने की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए विभाग ने कई निगरानी दल गठित किए हैं। उन्होंने कहा कि मत्स्य अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर छह महीने की सज़ा और 300 से 1,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

चंदेल ने कहा कि पोंग बांध, कोल बांध, रंजीत सागर बांध, गोविंद सागर और चमेरा बांध सहित जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन बांधों में मछली पकड़ने से 5,000 से अधिक मछुआरे आजीविका कमाते हैं, जबकि 6,000 से अधिक मछुआरे राज्य की सभी प्रमुख नदियों जैसे रावी, ब्यास, सतलुज, गिरि और उनकी सहायक नदियों में मछली पकड़ते हैं।

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