चंडीगढ़ : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह ने चंडीगढ़ के बापू धाम कॉलोनी निवासी पप्पू को मादक पदार्थ और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) मामले में दोषी ठहराते हुए 15 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस ने पप्पू को 17 मार्च 2019 को सेक्टर 26 में ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट के पास से 205 ‘फेनिरामाइन मैलेट’ 10 मिली इंजेक्शन और 205 ‘ब्यूप्रेनोर्फिन’ 2 मिली इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने दावा किया कि आरोपी इंजेक्शन रखने के लिए कोई वैध परमिट या लाइसेंस पेश करने में विफल रहा।
पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।
आरोपी के वकील ने दावा किया कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है। लोक अभियोजक हुकम सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। सजा की मात्रा पर, उन्होंने तर्क दिया कि दोषी को कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए क्योंकि वह पहले भी एक अलग एनडीपीएस मामले में दोषी ठहराया गया था।
कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद आरोपी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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