उनके वकीलों ने कहा कि दोषी की समयपूर्व रिहाई के लिए आवेदन अधिकारियों के समक्ष लंबित है। उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जनवरी 2023 में पारित एक आदेश के मद्देनजर जमानत के लिए तर्क दिया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके दोषियों को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उनकी स्थायी रिहाई के संबंध में निर्णय सक्षम अधिकारियों के समक्ष लंबित था।
गुरमीत सिंह 27 वर्षों से अधिक समय से जेल में है।