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बंगाल चुनाव: ईसीआई ने पुलिस को 10 दिन में सभी लंबित गैर-जमानती वारंट लागू करने का दिया निर्देश

Bengal elections: ECI directs police to execute all pending non-bailable warrants within 10 days

28 मार्च । भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया है कि वे राज्य में सभी लंबित गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंटों को अगले 10 दिनों के भीतर लागू करें। आयोग ने कहा कि इस अवधि के अंदर जिन व्यक्तियों के खिलाफ ऐसे वारंट जारी किए गए हैं, उन्हें गिरफ्तार करके हिरासत में लिया जाए। यह आदेश राज्य में कानून व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।

चुनाव आयोग ने याद दिलाया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण सभी राज्य सरकार के कर्मचारी आयोग के अधीन ड्यूटी पर हैं, और यदि कोई कर्तव्य में लापरवाही करता है तो आयोग उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।

गिरफ्तारी वारंटों को लागू करने के लिए आयोग ने उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारियों और उप-पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपराधियों की सूची तैयार करें और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष छापेमारी और खोज अभियान चलाएं। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में अपराध-चिह्नित इलाकों और हिंसक या हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की पहचान करें और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आयोग ने अधिकारियों को यह भी कहा कि सभी राजनीतिक प्रचार कार्यक्रमों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, चाहे किसी भी पार्टी के हों, और चुनाव संबंधित कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को शेष 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

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