पश्चिम बंगाल में तीन चरणों वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के पहले चरण के खत्म होने के साथ ही, इस प्रक्रिया का दूसरा चरण शनिवार से शुरू होगा। इसमें 16 दिसंबर को पब्लिश हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावों और आपत्तियों पर सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई सत्र की हर टेबल का संचालन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) करेंगे, जिनकी मदद एक असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एईआरओ) करेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने हर टेबल पर सुनवाई प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक माइक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। कुल मिलाकर, ईसीआई ने सुनवाई सत्रों की निगरानी के लिए 4,600 माइक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। ये या तो सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी हैं, खासकर ग्रुप-बी कैटेगरी के और कुछ ग्रुप-ए कैटेगरी के।
कमीशन ने हर ईआरओ के लिए रोज 150 मामलों की सुनवाई पूरी करने का टारगेट तय किया था।
सुनवाई सेशन का शुरुआती चरण उन ‘अनमैप्ड’ वोटर्स पर होगा, जिनका 2002 की वोटर लिस्ट से कोई लिंक नहीं है, चाहे वह ‘सेल्फ-मैपिंग’ से हो या ‘प्रोजेनी मैपिंग’ से। ऐसे अनमैप्ड वोटर्स की संख्या लगभग 30 लाख है। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार 2002 में एसआईआर किया गया था।
सुनवाई के अगले चरण में कमीशन ने ‘वंश मैपिंग’ के दौरान अजीब फैमिली-ट्री डेटा वाले संदिग्ध मामलों का पता लगाया है। ऐसे संदिग्ध मामलों की संख्या लगभग 1.36 करोड़ है। कुछ संदिग्ध मामलों में ऐसे वोटर शामिल थे जो 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के थे लेकिन 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे, ऐसे वोटर जो 15 साल या उससे कम उम्र में पिता बन गए थे, ऐसे वोटर जो 40 साल या उससे कम उम्र में दादा बन गए थे, और ऐसे वोटर जिनके माता-पिता के नाम एक जैसे थे।
आयोग ने यह पक्का करने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं कि सुनवाई के दौरान जाली पहचान पत्रों को असली मानकर पास न किया जाए। आयोग ने इस मामले में ईआरओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, साथ ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की थी। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 16 दिसंबर को पब्लिश किया गया था। फाइनल वोटर लिस्ट अगले साल 14 फरवरी को पब्लिश की जाएगी। इसके तुरंत बाद, ईसीआई अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के अहम विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग की तारीखों का ऐलान करेगा।


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