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भीमा कोरेगांव मामला : सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति जगताप की जमानत याचिका को शोमा सेन के मामले के साथ टैग किया

Bhima Koregaon case: Supreme Court tags Jyoti Jagtap's bail plea with Shoma Sen's case

नई दिल्ली, 18 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भीमा कोरेगांव मामले की आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका को प्रोफेसर शोमा सेन के मामले के साथ जोड़ दिया।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया, “हम इस अपील को शोमा सेना द्वारा दायर अपील के साथ टैग करने का निर्देश देते हैं।”

पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार भी शामिल थे, जिन्‍होंने दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा दी गई संयुक्त दलील पर कहा कि एक ही एफआईआर से कई अपीलें उत्पन्न हुई हैं और क्या न्याय के हित में उन सभी अपीलों को एक साथ सुना जा सकता है।

पिछली सुनवाई में जब मामलों को टैग नहीं किया गया था, न्यायमूर्ति बोस ने टिप्पणी की थी कि शीर्ष अदालत पहले सेन की अपील पर फैसला करेगी और जगताप के मामले की सुनवाई उसके बाद की जाएगी।

जगताप ने जमानत देने से इनकार करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) चिकित्सा कारणों से अस्थायी रिहाई की मांग करने वाली प्रोफेसर शोमा सेन द्वारा दायर आवेदन का जोरदार विरोध कर रही है। आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया था कि यदि सेन को रिहा किया जाता है, तो यह “एक नियमित अभ्यास बन जाएगा और हर कोई चिकित्सा जमानत मांगेगा।”

शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में सह-अभियुक्त वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को विचाराधीन कैदी के रूप में उनकी 5 साल की कैद की अवधि को देखते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

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