मोहाली, 6 जुलाई, 2025 : मोहाली की एक अदालत ने आज शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी चार दिन की विजिलेंस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब उन्हें नई नाभा जेल भेजा जाएगा और इस मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। एडवोकेट प्रीतिंदरपाल सिंह ने कहा कि कानून के मुताबिक, अगर जरूरत पड़ी तो मजीठिया को जेल से भी रिमांड पर लिया जा सकता है।
कड़ी सुरक्षा और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच कोर्ट में पेशी के दौरान पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। ब्यूरो मजीठिया पर 540 करोड़ रुपये से अधिक के ड्रग मनी के लेन-देन के आरोपों की जांच कर रहा है।
मजीठिया को न्यायिक हिरासत में भेजने का न्यायालय का निर्णय सतर्कता ब्यूरो द्वारा मशोबरा, शिमला, गोरखपुर में कथित बेनामी संपत्तियों और बेहिसाब नकदी जमा और विदेशी लेनदेन सहित नए सबूतों का हवाला देने के बाद आया है। अधिवक्ता अर्शदीप सिंह क्लेर के नेतृत्व में मजीठिया की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि यह मामला आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा एक “राजनीतिक प्रतिशोध” है, उन्होंने दावा किया कि कोई नया सबूत पेश नहीं किया गया। मजीठिया की गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताते हुए चुनौती देने वाली याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।