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अवैध शराब व्यापार पर रोक लगाने के लिए विधेयक पारित

Bill passed to stop illegal liquor trade

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार अवैध शराब के कारोबार में लिप्त सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, साथ ही अवैध गतिविधि को रोकने के लिए आबकारी विभाग को पुलिस बल मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक 2024 पारित करने के दौरान हुई बहस का जवाब दे रहे थे। सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने निर्णय लिया है कि 1,200 जवानों का एक कमांडो बल गठित किया जाएगा, जिसमें से कुछ कर्मियों को आबकारी विभाग में तथा कुछ को पुलिस विभाग में पर्यटन पुलिस के रूप में तैनात किया जाएगा।”

सुखू ने कहा कि अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है और जुर्माना भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, “पिछली भाजपा सरकार को यह तब करना चाहिए था जब अवैध शराब पीने से आठ लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन हम अवैध गतिविधि में लिप्त ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।”

प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य अवैध शराब के निर्माण, तस्करी और उपभोग पर रोक लगाना है, जिसके परिणामस्वरूप कई बार मानव जीवन की हानि होती है।

यह विधेयक शराब के अवैध निर्माण, जब्ती, जब्ती और निपटान की समस्या पर अंकुश लगाने तथा इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच और सुनवाई में प्रभावकारीता लाने के उद्देश्य से लाया गया है।

संशोधनों के अन्य उद्देश्य मादक पदार्थों के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जे, आयात, निर्यात, परिवहन, खरीद और बिक्री तथा मादक मदिरा पर शुल्क लगाने से संबंधित कानून को समेकित, संशोधित और अद्यतन करना है।

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