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यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा विधायक बरी, आरोप लगाने वाली महिला गवाही से मुकरी

BJP MLA acquitted in sexual harassment case, woman who made allegations refuses to testify

धनबाद, 14 फरवरी । धनबाद जिले के बाघमारा इलाके के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के केस में बरी कर दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया।

दरअसल, आरोप लगाने वाली महिला और उसके पति गवाही के दौरान अपने आरोपों से मुकर गए थे। इसके बाद विधायक ढुल्लू महतो ने 12 फरवरी को कोर्ट में अपना बयान दर्ज किया था।

बता दें कि महिला ने विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 4 अक्टूबर 2019 को विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 15 फरवरी 2020 को धारा 164 के अंतर्गत महिला का बयान दर्ज किया गया था।

महिला ने पहले दर्ज कराए गए बयान में बताया था कि नवंबर 2015 में ढुल्लू महतो ने उसे गेस्ट हाउस में बुलाया था। उसके शरीर को गलत तरीके से स्पर्श किया। उससे कई बार कहा गया था कि विधायक जी उसे पसंद करते हैं और अगर वह उसकी बात मानेगी तो वह उसे अमीर बना देंगे।

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