नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने आज कहा कि हमीरपुर के भोटा में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अस्पताल की भूमि के हस्तांतरण के लिए भूमि हदबंदी अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का राज्य सरकार का कदम हिमाचल प्रदेश के हितों के खिलाफ है तथा इससे कानून का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।
ठाकुर ने कहा, “हम राधा स्वामी सत्संग ब्यास का सम्मान करते हैं क्योंकि यह अच्छा धर्मार्थ कार्य कर रहा है, लेकिन राज्य के हित से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता।” उन्होंने कहा कि यह मुद्दा कानूनी रूप से अस्वीकार्य है और इससे इसी तरह की मांगों के लिए बाढ़ आ जाएगी, जो फिर से राज्य के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह छूट कानून की नज़र में भी सही नहीं होगी।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पी.के. धूमल और उनके नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकारों को भी इसी तरह के अनुरोध प्राप्त हुए थे, लेकिन चूंकि ये हिमाचल के हित के खिलाफ थे, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया गया।
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