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कृषि भूमि पर बना कैंबवाला शराब का ठेका सील चंडीगढ़

यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने आज शाम यहां कैंबवाला गांव में कृषि भूमि पर बनी शराब की दुकान को सील कर दिया।

विभाग के अनुसार, मालिक ने कैंबवाला में कृषि भूमि पर शराब की दुकान का अनधिकृत निर्माण करके पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 की धारा 5/6/11 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था।

इससे पहले, विभाग ने यूटी एस्टेट ऑफिस को एक पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा था कि शराब की दुकान अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन कर रही है या नहीं।

पिछले दो महीनों में हुई सात नीलामियों में, विभाग ने कुल 97 में से 86 दुकानों की नीलामी की है। नीलामी का अगला दौर कल होने वाला है।

2024-25 में, यूटी ने पहले ही पिछले वर्ष की तुलना में 32 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त किया है और आने वाले दौर में और अधिक प्राप्त होने की उम्मीद है। पिछले साल 20 दौर की नीलामी के बावजूद 18 शराब नहीं बिकी थीं।

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