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कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले साल मई में भाजपा नेता की हत्या की एनआईए जांच का आदेश दिया

Calcutta High Court orders NIA probe into murder of BJP leader in May last year

कोलकाता, 6 अप्रैल कोलकाता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पिछले साल मई में पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के मोयना में भाजपा नेता बिजॉय कृष्ण भुइयां की हत्या की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने एनआईए को अगले 15 दिन के भीतर जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने 24 अप्रैल तक मामले में एक रिपोर्ट भी सौंपने को कहा।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने मामले में एनआईए जांच की मांग करने वाली विभिन्न हलकों की सिफारिशों पर ध्यान देने के प्रति केंद्र सरकार की ‘अनिच्छा’ पर भी नाराजगी व्यक्त की।

भुइयां की पिछले साल मई में मोयना में हत्या कर दी गई थी।

प्रारंभ में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले में एसडीपीओ स्तर की जांच का आदेश दिया। हालाँकि, बाद में राज्य पुलिस पर इस मामले की ‘त्रुटिपूर्ण जांच’ के आरोप लगे।

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