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कानपुर में आनंद महिंद्रा के खिलाफ हुआ केस, एयरबैग न खुलने पर जान जाने का आरोप

Case filed against Anand Mahindra in Kanpur, allegation of loss of life due to airbag not opening

कानपुर, 25 सितंबर  उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले एक व्यक्ति ने महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने बिना एयरबैग लगी हुई गाड़ी बेच दी, जिससे उनके बेटे की मौत हो गई।

कानपुर के जूही निवासी राजेश मिश्रा ने थाने में लिखाई गई एफआईआर में बताया कि साल 2020 में जरीब चौकी स्थित श्री तिरूपति आटो एजेंसी से 17 लाख रुपये की स्कार्पियो कार खरीदी थी। 14 जनवरी 2022 को उनका बेटा अपूर्व मिश्रा अपने दोस्तों के साथ लखनऊ से कानपुर आ रहा था। घने कोहरे के कारण उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा कर पलट गई, जिसमें अपूर्व की मौके पर मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद वह एजेंसी जाकर लोगों को इस बारे में अवगत कराया और बताया कि सीट बेल्ट लगाने के बावजूद कार के एयरबैग नहीं खुले जिस कारण उनके बेटे की मौत हो गई। इसके बाद उनकी एजेंसी के मैनेजर ने राजेश की बात कंपनी के निदेशकों से कराई।

राजेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान एजेंसी के मैनजर व स्टाफ ने उनसे अभद्रता की। राजेश ने आरोप लगाया कि उन्होंने कार की टेक्निकल जांच कराई, जिसमें उन्हें कार में एयरबैग न होने की जानकारी मिली।

राजेश ने मामले की शिकायत रायपुरवा थाने में की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई जिसके बाद राजेश ने कोर्ट की शरण ली।

कोर्ट के आदेश के बाद रायपुरवा थाने में एजेंसी के मैनेजर, चंद्र प्रकाश गुरनानी, विक्रम सिंह मेहता, राजेश गणेश जेजुरिकर, अनीस दिलीप शाह, थोथला नारायनासामी, हैग्रेव खेतान, मुथैया मुरगप्पन मुथैया व आनंद गोपाल महिंद्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

रायपुरवा थाने के प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि महिंद्रा कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। सारे मामले की जांच होगी।

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