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हमीरपुर विधायक के स्वामित्व वाले स्टोन क्रशर के खिलाफ मामला दर्ज

Case filed against stone crusher owned by Hamirpur MLA

हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा के स्वामित्व वाले महादेवी स्टोन क्रशर के खिलाफ सुजानपुर पुलिस स्टेशन में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। विवरण के अनुसार, मेसर्स महादेवी स्टोन क्रशर के खिलाफ 4 दिसंबर को एफआईआर संख्या 77/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 379, 420, 468 और 120-बी की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी

पता चला है कि विधायक को मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है और अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

आरोप है कि इकाई ने अवैध रूप से मेनलाइनिंग की और 36.60 लाख रुपये से अधिक की रॉयल्टी हड़प ली। आरोपों में खनन सामग्री बेचने के लिए ‘X’ और ‘W’ फॉर्म का दुरुपयोग भी शामिल है। राज्य में खनन अनुमति दो प्रकार की होती है। पहले मामले में, खनन सामग्री को बिना कुचले सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाता है, जबकि दूसरे मामले में सामग्री को निकाला जाता है, क्रशर में ले जाया जाता है, कुचला जाता है और बेचा जाता है।

आरोप है कि दो वर्षों (2022-2023 और 2023-2024) में 28,180 मीट्रिक टन खनन सामग्री का खनन और परिवहन नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि 2022 में, फॉर्म ‘जी’ के अनुसार 17,572 मीट्रिक टन से अधिक का उत्पादन और परिवहन किया गया, लेकिन रॉयल्टी जमा नहीं की गई। यह भी आरोप लगाया गया कि क्रशिंग यूनिट के कारण राज्य के खजाने को कुल 36,60,160 रुपये का नुकसान हुआ।

पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि पर्याप्त दस्तावेज़ी साक्ष्य उपलब्ध हैं। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला राजनीति से प्रेरित है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह अपनी प्रतिष्ठा धूमिल करने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा, “मैं ऐसे सभी फर्जी और निराधार मामलों से बेदाग निकलूंगा।”

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