यमुनानगर, 14 जून पुलिस ने एक कंपनी की मशीनरी के डिजाइन और ड्राइंग का अवैध तरीके से इस्तेमाल करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जगाधरी की जिला अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया।
संदिग्ध – जय प्रकाश, संतोष और बबलू – कथित तौर पर यमुनानगर जिले में एक फर्म चला रहे थे। यमुनानगर की एक कंपनी के निदेशक गगनदीप सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि वह 1990 से प्लाईवुड उद्योग के लिए मशीनरी और पीलिंग मशीन का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संदिग्ध उनके पूर्व कर्मचारी हैं।
सिंह ने कहा कि उन्हें पता चला कि वे एक षड्यंत्र में शामिल थे और उन्होंने फर्म की मशीनों के डिजाइन और रेखाचित्रों को अवैध रूप से अपने प्रतिद्वंद्वियों और अन्य निर्माताओं को बेचना शुरू कर दिया था।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बाद में संदिग्धों ने पीलिंग मशीन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, “वे ड्राइंग और डिजाइन के अनुसार पीलिंग मशीन तैयार कर रहे थे, जिसका ट्रेडमार्क शिकायतकर्ता फर्म ने ले लिया है।”
उन्होंने कहा, “उन्होंने मशीनों से संबंधित डेटा और दस्तावेज (डिजाइन, तकनीकी और विवरण) चुरा लिए थे और धोखाधड़ी के इरादे से और मेरी अनुमति के बिना नकली मशीनरी का निर्माण कर रहे थे।”
सिंह ने कहा, ”उन्होंने मेरी कंपनी का लोगो और नाम इस्तेमाल किया है और कंपनी को 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान पहुंचाया है।” उन पर 12 जून को आईपीसी की धारा 379, 381, 406, 408, 420, 467, 468, 471, 481, 485, 506 और 120-बी और डिजाइन एक्ट, 2000 की धारा 22 और 29 और कॉपीराइट एक्ट की धारा 43 और 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है।