N1Live Himachal हिमाचल प्रदेश में मजदूरों के लिए बने लाभों का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के आरोप में 38 लोगों पर मामला दर्ज
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हिमाचल प्रदेश में मजदूरों के लिए बने लाभों का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के आरोप में 38 लोगों पर मामला दर्ज

Case registered against 38 people for fraudulently availing benefits meant for labourers in Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने धोखाधड़ी से श्रमिकों के लिए निर्धारित लाभ प्राप्त करने के प्रयास के लिए 38 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है।

बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि जिला श्रम कल्याण अधिकारी द्वारा किए गए क्षेत्रीय निरीक्षणों के दौरान, 12 अतिरिक्त मामले पकड़े गए जहाँ व्यक्तियों ने झूठे दस्तावेज़ों के आधार पर धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त किया था। उन्होंने आगे बताया कि इन मामलों में बड़सर, हमीरपुर, सुजानपुर और भोरंज पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले महीने किए गए निरीक्षणों के दौरान, लाभार्थियों द्वारा दावों के लिए प्रस्तुत 38 आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन किया गया और वे झूठे पाए गए। 38 दावेदारों में से 26 ने फर्जी पंजीकरण पत्र प्रस्तुत किए थे, जबकि नौ आवेदकों ने धोखाधड़ी से लाभ के लिए आवेदन किया था। उन्होंने बताया कि तीन पंजीकृत मजदूरों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाभ प्राप्त किया था।

कंवर ने कहा कि बोर्ड आने वाले समय में भी जमीनी स्तर पर गहन निरीक्षण जारी रखेगा और वास्तविक श्रमिकों के लाभ के लिए बनाई गई योजनाओं का दुरुपयोग करने का दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सहित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बोर्ड ने वर्ष 2025-26 के दौरान 14 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को 5.30 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बोर्ड में 4,73,126 श्रमिक पंजीकृत हैं और हिम-परिवार पोर्टल के माध्यम से 70,863 श्रमिकों का ई-केवाईसी सत्यापन पूरा हो चुका है।

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