मार्च में पटियाला में भारतीय सेना के कर्नल पुष्पिंदर बाठ और उनके बेटे पर हुए हमले के मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है। 16 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। इससे पहले, जाँच चंडीगढ़ पुलिस को सौंपी गई थी, लेकिन अदालत ने माना कि केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जाँच करने में विफल रही।
कर्नल की पत्नी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदालत का फैसला राहत देने वाला है क्योंकि अब उम्मीद है कि सच सामने आएगा। अदालत की ओर से जल्द ही एक औपचारिक आदेश भी जारी किया जाएगा, जिससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि सीबीआई के पास जांच पूरी करने के लिए कितना समय है।
उच्च न्यायालय ने मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दी थी।
जानकारी के अनुसार, यह मामला मार्च महीने में सामने आया था। इसके बाद यह मामला पंजाब विधानसभा में भी उठा। इसके साथ ही यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुँचा। इस दौरान कर्नल बाठ की पत्नी ने मांग की थी कि इस मामले की जाँच सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से कराई जाए।
अदालत ने सभी तथ्यों की जाँच की थी। इसके बाद मामला चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया था। साथ ही, अगस्त महीने तक इस मामले की जाँच पूरी करने के आदेश दिए गए थे। हालाँकि, लगभग एक महीने पहले कर्नल की पत्नी ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से भी मुलाकात की थी।
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