चंडीगढ़, 6 फरवरी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अनुराग अग्रवाल ने आज कहा कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मतदान और सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह वित्तीय सहायता दी जाएगी।
किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जैसे हिंसा, बम विस्फोट, आतंकवादी हमले या गोलीबारी में किसी कर्मी की मौत होने पर परिवार को 30 लाख रुपये मिलेंगे।
ड्यूटी के दौरान अन्य कारणों से मृत्यु होने पर 15 लाख रुपये और असामाजिक तत्वों के हमले के कारण स्थायी विकलांगता की स्थिति में 15 लाख रुपये दिये जायेंगे. आंखों की रोशनी या हाथ-पैर की हानि होने पर परिवार को 7.5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी.
अग्रवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए अनुग्रह नीति के संबंध में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह घोषणा की। सहायता राशि गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अनुकंपा राशि के अतिरिक्त होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशिक्षण केंद्रों, प्रेषण और प्राप्त केंद्रों पर मतदान कर्मियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक चिकित्सा आदि की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और डॉक्टरों और नर्सों के साथ एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी की अवधि चुनाव की तारीखों की घोषणा की तारीख से परिणाम की तारीख तक मानी जाएगी, जिसमें दोनों दिन शामिल होंगे।
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