October 13, 2025
National

जेल में सुविधाओं की मांग पर चैतन्यानंद को आंशिक राहत, कोर्ट ने मांगा पुलिस से जवाब

Chaitanyananda gets partial relief on demand for facilities in jail, court seeks response from police

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी चैतन्यानंद से जुड़े मामले में पुलिस को नए सिरे से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चैतन्यानंद वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है और उन्होंने अदालत में दो अलग-अलग अर्जियां दायर की हैं।

उन्होंने पहली अर्जी में जेल में रहते हुए अपनी उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दवाइयां, चश्मा, संन्यासी वस्त्र और सात्विक भोजन उपलब्ध कराने की मांग की है। अदालत ने इस पर आंशिक राहत देते हुए जेल प्रशासन को दवाइयां, चश्मा और बिना प्याज-लहसुन वाला भोजन मुहैया कराने की अनुमति दी है।

वहीं, दूसरी अर्जी में चैतन्यानंद ने पुलिस द्वारा जांच के दौरान जब्त की गई सभी वस्तुओं का सीजर मेमो (जब्ती सूची) उपलब्ध कराने की मांग की है। अदालत ने इस संबंध में सुनवाई की अगली तारीख 10 अक्टूबर तय की है। वहीं, चैतन्यानंद द्वारा आध्यात्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने की अर्जी पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

इसके अलावा, चैतन्यानंद के वकील ने अदालत से अनुरोध किया है कि उनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक होने के कारण जेल में उन्हें एक गद्दा उपलब्ध कराया जाए। इस अनुरोध पर भी अदालत 13 अक्टूबर को विचार करेगी।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने छात्राओं से छेड़खानी के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया था। चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं।

पुलिस के मुताबिक, चैतन्यानंद पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की छात्रवृत्ति योजना के तहत पोस्ट-ग्रेजुएट मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स में पढ़ने वाली छात्राओं को निशाना बनाने का आरोप है। 4 अगस्त को भारतीय वायु सेना मुख्यालय से शिकायत मिलने के बाद आरोपी फरार हो गया था।

जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि चैतन्यानंद रात के समय छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता था और उनकी ग्रेड कम करने या फेल करने की धमकी देकर उनके साथ जबरदस्ती करता था।

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