नगर निगम (एमसी) सदन ने मुफ्त पानी और पार्किंग से संबंधित दो प्रमुख प्रस्तावों को लागू करने के अपने निर्णय को दोहराया है, हालांकि दोनों को ही अतीत में यूटी प्रशासक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
आज नगर निगम सदन ने पुनः प्रत्येक घर को 20,000 लीटर पानी मुफ्त उपलब्ध कराने तथा नगर निकाय के अंतर्गत आने वाले स्थलों पर मुफ्त पार्किंग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित किया।
सांसद मनीष तिवारी और विभिन्न दलों के पार्षदों द्वारा समर्थित इस निर्णय में यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित द्वारा हाल ही में इन प्रस्तावों को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई है। तिवारी ने प्रक्रियागत उल्लंघनों का हवाला देते हुए अस्वीकृति के खिलाफ तर्क दिया और नगर निगम अधिनियम के तहत एमसी के स्वायत्तता के अधिकार पर जोर दिया।
मार्च में जब एजेंडा पारित हुआ था, तब वे शहर के सांसद नहीं थे। उन्होंने अखबार में पढ़ा कि यूटी प्रशासन ने एमसी अधिनियम की धारा 423 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रस्तावों को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया है कि सरकार सदन द्वारा पारित अवैध कार्यवाही को रद्द कर सकती है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत एमसी को कारण बताओ नोटिस देना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।
उन्होंने कहा, “जहां तक कारण बताओ नोटिस देने का सवाल है, अधिनियम में ‘करेगा’ शब्द का उल्लेख है, न कि ‘हो सकता है’ का।”
यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी ने नगर निगम के अधिकार को हाशिए पर डालने की आलोचना की और यूटी प्रशासन द्वारा एकतरफा निर्णय थोपे जाने पर नगर निगम के अस्तित्व की आवश्यकता पर सवाल उठाया। गाबी ने पूछा कि क्या नगर निगम केवल सड़कों पर पेवर ब्लॉक और टाइल लगाने या सीवर लाइनों की सफाई के लिए है। उन्होंने प्रस्तावों को खारिज करने से पहले नगर निगम को अनिवार्य कारण बताओ नोटिस जारी करने में यूटी की विफलता पर प्रकाश डाला।
मेयर कुलदीप कुमार ने कहा कि यूटी से कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है। नगर निगम फिर से यूटी प्रशासन को प्रस्ताव भेजेगा।
नगर आयुक्त अनिंदिता मित्रा ने स्पष्ट किया कि हालांकि प्रस्ताव को केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकाय विभाग को भेजा जाएगा, लेकिन अंतिम निर्णय उनका ही होगा।