यमुनानगर, 15 मई हरियाणा सरकार ने अंततः सभी चतुर्थ श्रेणी राज्य सरकार के कर्मचारियों को 23,000 रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान व्यक्तिगत उपभोग के लिए गेहूं खरीदना चाहते हैं। अग्रिम राशि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृत की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 14 मई को अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) की ओर से इस फैसले से संबंधित पत्र जारी किया गया था.
ऋण की वसूली संबंधित विभाग द्वारा तय की जाने वाली मासिक किस्तों के माध्यम से की जाएगी, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अग्रिम की पूरी वसूली हो सके। कर्मचारी अपने परिवार के लिए गेहूं खरीद की मंजूरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह पत्र आमतौर पर हर साल अप्रैल तक जारी किया जाता है, ताकि कर्मचारी कटाई के मौसम के दौरान गेहूं खरीद सकें, जो अब लगभग समाप्त हो चुका है। सूत्रों ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पिछले साल 22,000 रुपये मंजूर किए थे।
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