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ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर विचार करें: हरियाणा ने दिल्ली सरकार से कहा

Consider EWS certificate: Haryana tells Delhi government

चंडीगढ़, 29 मई हरियाणा सरकार ने हरियाणा के कुछ उम्मीदवारों से नियुक्ति पत्र वापस लेने पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिन्हें दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न विषयों के टीजीटी के पदों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर नियुक्ति की पेशकश की गई थी/उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

याचिका में अनुरोध किया गया है कि अंतिम तिथि से पहले या बाद में 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 के बीच सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस आय और संपत्ति प्रमाण पत्रों को वैध माना जाए और संबंधित उम्मीदवारों को अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली शिक्षा विभाग के सचिव, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सचिव और शिक्षा निदेशालय के निदेशक को लिखे पत्र में अनुरोध किया गया था कि वे हरियाणा के उन सभी अन्य चयनित उम्मीदवारों के लिए भी समान निर्णय लें, जिनके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र समान हैं, जहां शिक्षा निदेशालय या किसी अन्य सरकारी विभाग में उम्मीदवारी रद्द करने/नियुक्ति पत्र वापस लेने के मामले विचाराधीन हैं।

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