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70 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में अदालत ने पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी

चंडीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मेसर्स नानकसर इंफ्रा, सनी एन्क्लेव, खरड़, मोहाली के मालिक दलजिंदर सिंह द्वारा दायर की गई शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी है।

दलजिंदर सिंह ने अधिवक्ता एन.के. नंदा के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत में पुलिस को निर्देश देने की मांग की कि वह उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318, 338, 336, 340 और 61 (2) के तहत मामला दर्ज कर मुकदमा चलाए, क्योंकि इन लोगों ने उनसे 70 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है।

उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और दावा किया कि वह एक कंपनी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। व्यक्ति ने दावा किया कि उसे उत्तराखंड में 175 किलोमीटर की फोर-लेन सड़क पर रेत बिछाने का ठेका दिया गया है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने आरोपी से कहा कि चूंकि परियोजना का काम बड़ा है, इसलिए उन्हें काम शुरू करने के लिए 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त, 2024 को उन्होंने परियोजना निदेशक को काम का कोटेशन दिया। परियोजना निदेशक ने उन्हें आगे बताया कि वह उक्त कार्य आवंटित करने के लिए शिकायतकर्ता से नकद में 15% कमीशन लेगा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

उन्होंने बताया कि 31 अगस्त 2024 को उक्त व्यक्ति ने चंडीगढ़ सेक्टर 15 स्थित बैंक में कंपनी के चालू खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 8.33 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने बताया कि राशि ट्रांसफर करने के तुरंत बाद उक्त व्यक्ति ने नकद में अपना कमीशन मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 सितंबर 2024 को चंडीगढ़ में उक्त व्यक्ति को नकद में 70,00,000 रुपए दिए।

उसी शाम उन्हें बैंकर्स से मैसेज मिला कि कंपनी का चालू खाता फ्रीज कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत व्यक्ति ने कंपनी के बैंक खाते से जीरो बैलेंस छोड़कर रकम निकाल ली। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उनसे संपर्क किया तो आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी व्यक्ति ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318, 338, 336, 340 और 61 (2) के तहत अपराध किया है और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

 

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