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पोक्सो अधिनियम के तहत व्यक्ति को 20 साल का सश्रम कारावास

Man sentenced to 20 years rigorous imprisonment under POCSO Act

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने 2021 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए 24 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार, 2021 में सोहना निवासी एक व्यक्ति ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मथुरा जिले के मूल निवासी विनोद (24) ने उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और उसके तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से वह जेल में बंद है।

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अदालत में दायर आरोपपत्र और गुरुग्राम पुलिस द्वारा एकत्र साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई और 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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