October 26, 2024
Haryana

औद्योगिक भूखंड आवंटन मामले में हुड्डा, 21 अन्य के खिलाफ कार्यवाही पर अदालत ने रोक लगाई

चंडीगढ़, 21 जून पंचकूला में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 21 अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर औद्योगिक भूखंड आवंटन मामले में कार्यवाही पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि सीबीआई अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देती।

यह मामला 2011-12 में पंचकूला में 14 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन से संबंधित है, जो कथित तौर पर बाजार मूल्य से कम दरों पर आवंटित किये गये थे। राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद राज्य सतर्कता ब्यूरो ने 19 दिसंबर, 2015 को कथित अनियमितताओं के संबंध में मामला दर्ज किया था।

बाद में मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने 19 मई, 2016 को एक प्राथमिकी दर्ज की। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर, ईडी ने एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की और 15 फरवरी, 2021 को सभी आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की।

अधिवक्ता समीर सेठी और अभिषेक सिंह राणा ने आरोपी क्रमश: प्रदीप कुमार, मेसर्स चंडीगढ़ सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड और कंवर प्रीत सिंह संधू की ओर से आवेदन दायर कर ईडी मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की।

विशेष न्यायाधीश पीएमएलए राजीव गोयल ने पाया कि 17 अगस्त 2021 को कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी (आईओ) को पूरा चालान लाने का निर्देश दिया था। 19 अगस्त 2021 को आईओ ने कुछ दस्तावेज पेश किए। 4 अक्टूबर 2022 को सीबीआई के डीएसपी पीके श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि एसपी सुमन कुमार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी गई है।

31 अक्टूबर 2022 को एसपी सुमन कुमार और डीएसपी श्रीवास्तव कोर्ट में पेश हुए और कहा कि दो महीने के भीतर फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। इसके बाद मामले की सुनवाई 4 जनवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई और सीबीआई ने फिर से स्थगन की मांग की।

24 जनवरी, 2023 को अगली सुनवाई में सीबीआई इंस्पेक्टर रंजीत सिंह पेश हुए और चालान दाखिल करने के लिए और समय मांगा। 18 अप्रैल, 2023 को सीबीआई के एचसी सुरेंद्र सिंह व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगा। मामले की सुनवाई 22 अगस्त, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन सीबीआई से कोई भी पेश नहीं हुआ।

अदालत ने कहा, “इस प्रकार, सीबीआई द्वारा विभिन्न तिथियों पर कम से कम एक पूरक अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद, संबंधित अपराध से संबंधित सीबीआई मामले में कोई अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है, जिसमें दावा किया गया था कि प्रशासनिक मंजूरी लंबित है। इस प्रकार, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सीबीआई द्वारा अपने अधिकारियों के माध्यम से इस अदालत के समक्ष कई अवसरों पर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के संबंध में जो कुछ भी कहा गया, वह केवल दिखावा था, जिसमें अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की कोई मंशा नहीं थी, पूरक रिपोर्ट तो दूर की बात है।”

आवेदनों को स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा, “…मेरे विचार में यह भी आया है कि यदि आरोप तय हो जाते हैं और वर्तमान मामले की सुनवाई शुरू होती है और महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ती है, लेकिन सीबीआई कल पूर्ववर्ती अपराध में रद्दीकरण रिपोर्ट दाखिल करने का फैसला करती है, जिसे अंततः स्वीकार कर लिया जाता है, तो मुकदमे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पूरी कवायद व्यर्थ हो जाएगी।”

उन्होंने कहा, “इससे न्यायालय के बहुमूल्य समय, ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी के अलावा कुछ भी फलदायी नहीं होगा, जिसे, मेरी सुविचारित राय में, संरक्षित किया जाना चाहिए और इस न्यायालय में लंबित कई अन्य मामलों पर निर्णय करने के लिए कहीं और उपयोग किया जाना चाहिए।”

अदालत ने 15 मई को आदेश सुनाया था लेकिन विस्तृत आदेश हाल ही में उपलब्ध कराया गया है।

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