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मध्य प्रदेश में लागू हुआ गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून, गौ तस्करी पर होगी सख्त कार्रवाई

Cow Promotion and Protection Act implemented in Madhya Pradesh, strict action will be taken against cow smuggling

भोपाल, 18 अगस्त । मध्य प्रदेश में अब गौ तस्करी पर प्रदेश सरकार ने रविवार को गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया।

मोहन यादव सरकार की ओर से लागू किए गए इस नए कानून के तहत गौ तस्करी और गौ हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के लिए सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

प्रदेश सरकार की ओर से लागू किए गए नए कानून के अनुसार, गौ तस्करी और गौ हत्या के आरोपियों को सात साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, गौ तस्करी में शामिल वाहन भी राजसात किया जाएगा। इस कानून के तहत आरोपी, कलेक्टर कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में याचिका नहीं लगा पाएंगे।

ज्ञात हो कि, विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है। इस कानून का उद्देश्य गौवंश की सुरक्षा और संवर्धन करना है, साथ ही गौ तस्करी और गौ हत्या पर रोक लगाना है।

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