N1Live Haryana अन्य दलों की आलोचना उनकी नीतियों तक ही सीमित होनी चाहिए: सीईओ
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अन्य दलों की आलोचना उनकी नीतियों तक ही सीमित होनी चाहिए: सीईओ

Criticism of other parties should be limited to their policies: CEO

चंडीगढ़, 27 अगस्त भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए ‘क्या करें और क्या न करें’ के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि सभी दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मैदान और हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच होनी चाहिए। चुनाव के दौरान अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित होनी चाहिए। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित बैठक के समय और स्थान की अनुमति तुरंत ली जानी चाहिए।

अग्रवाल ने कहा कि यदि प्रस्तावित सभा स्थल पर कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, प्रस्तावित सभा के लिए लाउडस्पीकर या अन्य किसी सुविधा के लिए अनुमति ली जानी चाहिए तथा सभा में व्यवधान या अव्यवस्था फैलाने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए पुलिस सहायता ली जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसी भी जुलूस के शुरू होने और समाप्त होने का समय, स्थान और मार्ग पहले से तय कर लिया जाना चाहिए और पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति ले लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस का मार्ग यातायात में बाधा उत्पन्न न करे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी चुनाव अधिकारी राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का सहयोग करें। साथ ही चुनाव में लगे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदाताओं को जारी की जाने वाली अनौपचारिक पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होनी चाहिए, जिस पर पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रचार अवधि के दौरान तथा मतदान के दिन वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन किया जाए। चुनाव के संचालन के संबंध में किसी भी शिकायत या समस्या को चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग द्वारा क्या करें और क्या न करें सभी दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मैदान और हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच होनी चाहिए किसी भी जुलूस के आरंभ और समापन का समय, स्थान और मार्ग पहले से तय कर लिया जाना चाहिए तथा पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जानी चाहिए। प्रस्तावित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या अन्य किसी सुविधा के लिए अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। बैठकों में व्यवधान या अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए पुलिस सहायता प्राप्त की जानी चाहिए

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