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फसल बीमा सप्ताह शुरू, किसानों से 31 जुलाई तक पीएमएफबीवाई के तहत नामांकन कराने का आग्रह

Crop insurance week begins, farmers urged to enroll under PMFBY by July 31

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के बारे में किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक नौवां फसल बीमा सप्ताह शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को फसल बीमा के लाभों के बारे में जानकारी देना और प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण संभावित फसल नुकसान से बचाने के लिए अधिकतम नामांकन को प्रोत्साहित करना है। स्थानीय कृषि विभाग के प्रशिक्षण हॉल में मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया।

इस अवसर पर बोलते हुए सिरसा के कृषि उपनिदेशक डॉ. सुखदेव सिंह ने कहा कि यह अभियान केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा किसानों को फसल खराब होने पर महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें उबरने और टिके रहने में मदद मिलती है।

जागरूकता कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ राकेश कुंट, गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक अमित कुमार, कृषि बीमा कंपनी के राज्य समन्वयक विजयदीप और जिला समन्वयक विकास ने भाग लिया, जिन्होंने किसानों से बातचीत की और योजना की विस्तृत जानकारी दी।

डॉ. सुखदेव सिंह ने आगे बताया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार, कृषि बीमा कंपनी को खरीफ 2025 सीजन के लिए सिरसा जिले में योजना संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस योजना के तहत धान, कपास, बाजरा, मक्का और मूंग जैसी फसलें शामिल हैं।

PMFBY के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों के लिए यह योजना वैकल्पिक है। अगर कोई KCC धारक फसल बदलना चाहता है, तो उसे 29 जुलाई तक बैंक को सूचित करना होगा। जो लोग इस योजना से बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें 24 जुलाई तक अपने बैंक को लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।

गैर-ऋणी किसान भी भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड (फर्द और खसरा नंबर), आधार कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी, फसल बुवाई प्रमाण पत्र और “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल के तहत पंजीकरण का प्रमाण जैसे दस्तावेज जमा करके योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। वे प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं। CSC प्रभारियों को सभी दस्तावेजों को आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करने और बीमा कंपनी से सीधे संचार के लिए किसानों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही ढंग से दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

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