मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने हेरोइन और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर सीमा पार नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गुरुवार को यहां बताया कि उनके पास से 4.5 किलोग्राम हेरोइन और एक .30 बोर की पिस्तौल बरामद की गई है।
गिरफ्तार किए गएलोगों की पहचान फिरोजपुर के गांव शाहवाला निवासी गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी (23) के रूप में हुई है; तिलक उर्फ शिबू (18), राजीव गांधी विहार, जालंधर का मूल निवासी और वर्तमान में अमृतसर के मुस्तफाबाद में रहता है; और दलजीत सिंह उर्फ लाला (20), गांव नौशेरा ढल्ला का मूल निवासी और वर्तमान में अमृतसर के गांव मुस्तफाबाद में रहता है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए विदेश में स्थित एक हैंडलर के संपर्क में थे और उसके निर्देश पर वे विभिन्न स्थानों पर हेरोइन और अवैध हथियारों की खेप का परिवहन और आपूर्ति कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे और पीछे की कड़ियों का पता लगाने के लिए गहन जांच जारी है।
ऑपरेशनल जानकारी साझा करते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपी गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी को 1.5 किलो हेरोइन और एक .30 बोर पिस्टल के साथ पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने दो और साथियों की संलिप्तता का खुलासा किया, जिससे और भी बरामदगी हुई। उन्होंने बताया कि उसके खुलासे के आधार पर पुलिस ने शेष आरोपियों तिलक उर्फ शिबू और दलजीत सिंह उर्फ लाला को नामजद कर गिरफ्तार किया और उनके पास से 3 किलो हेरोइन की अतिरिक्त खेप बरामद की।
पुलिस कांस्टेबल ने बताया कि जांच में पता चला है कि आरोपी गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी, फिरोजपुर के सीमावर्ती इलाके के पास स्थित अपने निवास के कारण, ड्रोन के जरिए फिरोजपुर क्षेत्र में नशीले पदार्थों और अन्य अवैध सामानों की खेप प्राप्त करने में सक्रिय रूप से शामिल था। उन्होंने आगे बताया कि यह भी सामने आया है कि आरोपी गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी खेप प्राप्त करने के लिए विदेश स्थित एक तस्कर से सीधे संपर्क करता था।
इस संबंध में, अमृतसर के गेट हकीमा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21-सी और 29 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(6, 7, 8) के तहत मामला एफआईआर संख्या 345 दिनांक 12-12-2025 दर्ज की गई है


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