November 25, 2024
Punjab

2003 मानव तस्करी मामले में दलेर मेहंदी को जेल

पटियाला, दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर अवैध रूप से लोगों को उनकी मंडली के सदस्यों के रूप में विदेश भेजने का आरोप लगाया गया था, जो मोटी “पैसेज मनी” चार्ज करते थे। 2018 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी और बाद में उन्होंने सत्र अदालत में अपील दायर की थी।

जांच के बाद, पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया कि मेहंदी और अन्य कलाकारों ने संगीत मंडलों के सदस्यों के रूप में पंजाब से पश्चिमी देशों में किशोरों को अवैध रूप से परिवहन करने के लिए एक सुव्यवस्थित रैकेट बनाया था। प्रत्येक मामले में युवाओं को 20 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ा। हालांकि, एक बार जब पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि मेहंदी का आव्रजन धोखाधड़ी के मामले से कोई लेना-देना नहीं है, तो शिकायतकर्ता ने गायक की रिहाई का विरोध करते हुए अदालत में एक नया प्रस्ताव दायर किया। उसने कहा कि उसके दोनों भाइयों ने उसे गुमराह किया था।

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि मेहंदी बंधुओं ने ‘अवैध रूप से’ अमेरिका में प्रवास करने में मदद करने के लिए उनसे ‘पैसेज मनी’ ली थी। पटियाला की एक अदालत ने गुरुवार को गायक दलेर मेहंदी द्वारा 2003 में उनके खिलाफ दर्ज एक मानव तस्करी मामले में दो साल की जेल की सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।

कोर्ट में मौजूद मेहंदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है ।आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचएस ग्रेवाल की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 2006 में, पटियाला पुलिस ने दलेर मेहंदी को निर्दोष बताते हुए दो डिस्चार्ज याचिकाएं दायर कीं, लेकिन अदालत ने दलेर मेहंदी पर मुकदमा चलाने को बरकरार रखा क्योंकि “न्यायिक फाइल पर उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे और आगे की जांच की गुंजाइश थी”।

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