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चेन्नई में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ी, 7.25 लाख संपत्ति मालिकों ने अब तक नहीं किया भुगतान

Deadline for property tax payment in Chennai extended; 7.25 lakh property owners have not yet paid.

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने शहर के संपत्ति मालिकों को राहत देते हुए विशेष प्रॉपर्टी टैक्स वसूली अभियान की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि मौजूदा आकलन अवधि के दौरान शहर के लगभग आधे संपत्ति मालिकों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है।

कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के अनुसार, चेन्नई में कुल 14.23 लाख संपत्तियों का आकलन किया गया है। इनमें से अब तक केवल 6.98 लाख संपत्ति मालिकों ने ही अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया है, जबकि 7.25 लाख संपत्ति मालिकों ने अभी तक टैक्स का भुगतान नहीं किया है। इसी वजह से नगर निगम ने अगले दो सप्ताह तक टैक्स वसूली अभियान को और तेज करने का फैसला किया है।

विशेष टैक्स संग्रह शिविर 3 जुलाई से शुरू हुए थे और पहले इन्हें 17 जुलाई तक चलाया जाना था। लेकिन बड़ी संख्या में टैक्स बकाया होने और राजस्व संग्रह बढ़ाने की जरूरत को देखते हुए अब इन शिविरों को 31 जुलाई तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह विशेष अभियान चेन्नई के सभी 15 जोन में लगाए गए टैक्स संग्रह शिविरों के माध्यम से चलाया जाएगा। इसके साथ ही निगम कर्मचारियों को लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और समय सीमा से पहले टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि देरी होने पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज से बचा जा सके।

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के लिए प्रॉपर्टी टैक्स आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, जिससे हर साल करीब 1,800 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। इसी राशि से शहर में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों को वित्तीय सहायता मिलती है।

कॉर्पोरेशन के अनुसार, 3 जुलाई से 15 जुलाई के बीच विशेष टैक्स संग्रह शिविरों के जरिए करीब 96 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स एकत्र किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स से मिलने वाली राशि का उपयोग ठोस कचरा प्रबंधन, सड़कों के रखरखाव, स्ट्रीट लाइट, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, पार्कों के रखरखाव और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि समय पर टैक्स जमा करना शहर की जरूरी सेवाओं को बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए बेहद जरूरी है।

निगम ने बताया कि नागरिक ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं या फिर शहर में लगाए गए किसी भी विशेष टैक्स संग्रह शिविर में जाकर भुगतान कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन ने सभी बकायेदार संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे 31 जुलाई से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें, ताकि विलंब से भुगतान करने पर लगने वाले अतिरिक्त वित्तीय जुर्माने और ब्याज से बचा जा सके।

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