N1Live National मानहानि केस : संदीप दीक्षित की याचिका पर सुनवाई 19 फरवरी को, ‘आप’ नेताओं ने लगाया था भाजपा से फंडिंग का आरोप
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मानहानि केस : संदीप दीक्षित की याचिका पर सुनवाई 19 फरवरी को, ‘आप’ नेताओं ने लगाया था भाजपा से फंडिंग का आरोप

Defamation case: Hearing on Sandeep Dixit's petition on February 19, AAP leaders had alleged funding from BJP.

नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सुनवाई टल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को संदीप दीक्षित की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीएम आतिशी के वकील से पूछा कि क्या सेटलमेंट की कोई संभावना है या चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस पर उन्होंने वकालतनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा।

आतिशी के वकील ने कोर्ट को बताया कि चुनाव की वजह से हम वकालतनामा नहीं दाखिल कर पाए हैं, इसलिए हमें कुछ समय चाहिए।

वहीं, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि अब चुनाव खत्म हो चुका है और चुनाव में उनके मुवक्किल को गलत आरोपों का नुकसान हुआ है। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह पर मानहानि और दीवानी का मुकदमा दर्ज कराया था।

दिल्ली की सीएम आतिशी और ‘आप’ नेता संजय सिंह ने संदीप दीक्षित और जंगपुरा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार फरहाद सूरी पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से करोड़ों रुपये की फंडिंग लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इन दोनों उम्मीदवारों को पैसा देकर चुनाव लड़वा रही है, ताकि ‘आप’ के दोनों नेताओं को हराया जा सके।

संदीप दीक्षित ने इन आरोपों को लेकर मीडिया से भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा था, “दिल्ली की सीएम आतिशी ने एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि मैंने (संदीप दीक्षित) और फरहाद सूरी ने भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपये कैश में लिए हैं। उस समय मैंने आपत्ति दर्ज की थी। अगर मैं करोड़ों रुपये कैश में ले रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं अपराधी हूं। मुझ पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए।”

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