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अपील की सुनवाई में देरी जमानत का आधार: हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का लंबे समय तक लंबित रहना दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 389 के तहत जमानत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत शीघ्र सुनवाई के अधिकार का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि अपील की सुनवाई में देरी जमानत को उचित ठहराती है, भले ही दोषी ने तीन साल की कारावास अवधि पूरी न की हो, जैसा कि पहले के फैसलों में उल्लिखित है।

सीआरपीसी की धारा 389 (बीएनएसएस की धारा 430 के समतुल्य) अपील लंबित रहने तक सजा के निलंबन और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है। एक दोषी/अपीलकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 389 के तहत राहत मांगने के बाद यह मामला न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ के समक्ष रखा गया था।

उन्होंने अपील लंबित रहने तक कारावास की अपनी मुख्य सजा को निलंबित करने की प्रार्थना की। एकल न्यायाधीश ने सितंबर 2016 में अपीलकर्ता के खिलाफ सजा के निष्पादन को अस्थायी रूप से निलंबित करके अंतरिम राहत प्रदान की।

लेकिन आदेश में इस मुद्दे पर स्पष्टता की आवश्यकता को रेखांकित किया गया क्योंकि उप महाधिवक्ता ने दलेर सिंह के मामले में स्थापित मिसाल का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि बार-बार अपराध करने वाले या भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान की तस्करी के दोषी विदेशी नागरिकों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, आवेदक के वकील ने जसदेव सिंह उर्फ ​​जस्सा के मामले में एक विपरीत फैसले का हवाला दिया, जहां एक बार फिर से अपराध करने वाले दोषी को भी इसी तरह की राहत दी गई थी।

एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की स्थिति पर दूसरे मामले में लिए गए निर्णय की प्रयोज्यता पर असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले मामलों में बार-बार दोषसिद्धि के मुद्दे को सीधे संबोधित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, मामले को सजा के निलंबन पर बार-बार दोषसिद्धि के निहितार्थों के बारे में आगे की जांच के लिए एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया।

खंडपीठ ने कहा कि मुकदमे या अपील में लंबे समय तक देरी होने पर जमानत या सजा के निलंबन पर विचार किया जा सकता है। अदालत ने कहा, “ऐसी सामग्री का सामने आना जो यह प्रदर्शित करती है कि दोषी की अपील पर कम से कम समय में सुनवाई होने की संभावना नहीं है, वह शासन सिद्धांत बन जाता है।”

पीठ ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई का अधिकार मौलिक है। अपीलों के निपटारे में लंबे समय तक देरी से इस अधिकार का उल्लंघन होता है, जिसका अर्थ है कि जमानत का लाभ केवल इसलिए नहीं रोका जाना चाहिए क्योंकि दोषी ने कारावास की निर्धारित अवधि पूरी नहीं की है।

पहले के न्यायिक उदाहरणों का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि पिछले फैसलों ने तीन साल की कैद का मानक तय किया था। लेकिन इसे एक निरपेक्ष नियम के रूप में नहीं देखा जा सकता। बेंच ने निष्कर्ष निकाला: “दोषी को सजा सुनाए जाने के बाद लंबे समय तक जेल में रखना, खासकर जब संबंधित अपील पर कम से कम समय में सुनवाई होने की संभावना नहीं होती, एक प्रासंगिक शासकीय सिद्धांत बन जाता है।”

 

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