नई दिल्ली, 1 जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में करनाल की एक अदालत के समक्ष गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ बॉक्सर की पेशी पर रोक लगा दी। उन्होंने एक आपराधिक मामले में करनाल की अदालत द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगाने की मांग की थी।
तीस हजारी अदालत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट गीता ने 29 दिसंबर को सीआरपीसी की धारा 269 के तहत उनके आवेदन के निपटारे तक दीपक बॉक्सर को करनाल की अदालत में पेश करने के लिए जारी वारंट पर रोक लगा दी।
अदालत ने मंडोली जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि बॉक्सर को उसके आवेदन के निपटारे तक दिल्ली से बाहर अदालत में पेश न किया जाए, जिस पर छह जनवरी को सुनवाई होनी है।
आदेश पारित करने से पहले, अदालत ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक मामले के संबंध में अतिरिक्त अधीक्षक द्वारा दायर रिपोर्ट पर भी विचार किया, जिसमें दीपक न्यायिक हिरासत में है।
बॉक्सर की ओर से वकील वीरेंद्र मुआल ने एक आवेदन दायर कर उनके आवेदन के निपटारे तक प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगाने की मांग की थी।