May 17, 2025
Delhi National

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत की खारिज

Minister Satyendar Jain

नई दिल्ली, यहां की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जो 31 मई से कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

राष्ट्रीय राजधानी की विशेष सीबीआई अदालत ने 14 जून को ईडी और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

एक दिन पहले, ईडी को मंत्री की हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई थी।

जैन की गिरफ्तारी के एक दिन बाद 31 मई को उसी पीठ ने उन्हें 9 जून तक के लिए एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था, जिसे बढ़ाकर पांच दिन कर दिया गया था।

9 जून को अदालत की सुनवाई के ठीक बाद, राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकलते समय बेचैनी की शिकायत करने के बाद उन्हें पास के एक अस्पताल में ले जाया गया।

अदालत के बाहर बेचैनी महसूस होने पर मंत्री को ईडी मुख्यालय ले जाया गया और अंतत: उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सीबीआई ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है।

31 मार्च को, ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया।

ईडी ने 6 जून को जैन, उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों के कई स्थानों पर छापे मारे, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था।

छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ रुपये की नकदी और 1.80 किलो वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए।

Leave feedback about this

  • Service