N1Live National दिल्ली हाईकोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब
National

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

Delhi High Court has ordered BRS leader K. Answer sought from ED on Kavita's bail plea

नई दिल्ली, 10 मई । दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शराब घोटाले के आरोपों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया।

मामले में 6 मई को एक विशेष अदालत द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में नियमित जमानत याचिका खारिज करने के बाद कविता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ईडी के मामले में 20 मई तक और सीबीआई के मामले में 14 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं।

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 24 मई तय की।

कविता को पहले ईडी और 11 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

Exit mobile version