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दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड के कारण मृत पुलिस कांस्टेबल के परिवार को अनुग्रह राशि जारी करने का आदेश दिया

Delhi High Court orders release of ex-gratia amount to the family of police constable who died due to Covid

नई दिल्ली, 21 नवंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को एक पुलिस कांस्टेबल अमित कुमार के परिवार को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जारी करने का निर्देश दिया है, जिनकी 2020 में अपने कर्तव्यों का पालन करते समय कोविड-19 से मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि सरकार के आदेश के अनुसार मुआवजा राशि चार सप्ताह के भीतर जारी की जानी चाहिए।

दिल्ली सरकार के 3 नवंबर, 2022 के आदेश के तहत मृत कांस्टेबल की पत्‍नी और पिता के लिए क्रमशः 60 लाख रुपये और 40 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया गया था।

उच्च न्यायालय ने पहले अधिकारियों से 1 करोड़ रुपये के मुआवजे के भुगतान पर निर्णय लेने का आग्रह करते हुए कहा था कि शहर सरकार को अनुग्रह भुगतान की स्पष्ट घोषणा से पीछे नहीं हटना चाहिए।

अदालत ने कहा कि अधिकारियों और प्रेस क्लिपिंग द्वारा “स्पष्ट संचार” किया गया था, जिससे घोषित मुआवजे के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया।

अमित कुमार की पत्‍नी ने अपनी याचिका में सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली पुलिसकर्मियों को शहरभर में ड्यूटी पर तैनात किया गया था। उनके पति ड्यूटी के दौरान कोविड की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई थी।

दिल्ली पुलिस के एक युवा कांस्टेबल अमित कुमार को कोविड-19 लॉकडाउन उपायों को लागू करने के लिए दीप चंद बंधु अस्पताल में तैनात किया गया था।

याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 7 मई, 2020 के ट्वीट का हवाला दिया गया, जिसमें परिवार को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने का वादा किया गया

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