N1Live Haryana दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली को पानी नहीं मिलने का दावा करने वाली याचिका खारिज की: सरकार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली को पानी नहीं मिलने का दावा करने वाली याचिका खारिज की: सरकार

Delhi High Court rejects petition claiming Delhi is not getting water: Government

हरियाणा सरकार ने आज एक प्रेस बयान जारी कर बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक आवेदन खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली को न्यायालय के आदेश के अनुसार पानी नहीं मिल रहा है।

“इस फ़ैसले से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिसने बार-बार आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार तय की गई जलापूर्ति नहीं कर रही है। हालाँकि, हरियाणा सरकार ने अदालत में सबूत पेश किए, जिससे पुष्टि हुई कि वह सभी समझौतों और अदालती आदेशों का पूरी तरह से पालन करते हुए आवश्यक मात्रा में पानी की आपूर्ति कर रही है, और उसकी ओर से कोई कमी नहीं है। इस मुद्दे को पहले पिछले साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने संबोधित किया था, जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था,” एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा।

सरकार की ओर से दलीलें पेश की गईं कि मूल रिट याचिका का निपटारा पहले ही हो चुका है और अवमानना ​​याचिका दाखिल होने के समय से ही निराधार है और इसमें कोई दम नहीं है। यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसका आदेश पहले ही इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंहल और आदित्य शर्मा ने तर्क दिया कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि मुख्य अवमानना ​​याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाए। प्रवक्ता ने कहा कि जवाब में अदालत ने आज के आवेदन को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि अवमानना ​​याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

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