January 18, 2025
Punjab

पटियाला जिले में धारा 163 के बावजूद बड़ी संख्या में किसान शंभू पहुंचे

दिल्ली चलो मार्च से कुछ घंटे पहले सैकड़ों किसान आज शंभू बॉर्डर पर उमड़ पड़े।

सूत्रों ने बताया कि पटियाला के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत पारित आदेश के बावजूद पुलिस ने किसानों को नहीं रोका, जबकि राजमार्ग वाहनों के आवागमन और लोगों की मुक्त आवाजाही के लिए बंद रहा।

दिलचस्प बात यह है कि अंबाला प्रशासन ने कुछ दिन पहले बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पारित की थी और हरियाणा पुलिस ने किसानों से आगे नहीं बढ़ने को कहा था।

पटियाला एडीसी ईशा सिंघल ने कहा, “हमसे विरोध प्रदर्शन करने के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी। बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश पहले से ही लागू हैं।”

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “सीमा सील है, लेकिन हमें किसानों को शंभू की ओर मार्च करने से रोकने के लिए किसी से कोई आदेश नहीं मिला। चूंकि किसान शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने हस्तक्षेप नहीं किया और न ही पंजाब क्षेत्र के अंदर उनके विरोध को रोकने की कोशिश की।

अधिकारी ने कहा, “हमारे पास प्रदर्शनकारियों पर कड़ी नज़र रखने के लिए पर्याप्त बल है। किसी को भी कानून-व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।”

किसानों ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर हरियाणा में प्रवेश करेंगे और दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। किसानों ने कहा, “हमने पंजाब और अंबाला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत करा दिया है कि हमारा मार्च शांतिपूर्ण रहेगा। गुरुवार को हमने उन्हें बताया कि हम कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं करेंगे और हम अपनी बात पर कायम हैं।”

 

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