धर्मशाला, 21 मार्च पैम्फलेट, पोस्टर एवं अभियान हैंडबिल पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अंकित करना आवश्यक है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार से जुड़े होर्डिंग्स और फ्लेक्स भी पोस्टर की श्रेणी में माने जाएंगे.
यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता की पालना करनी होगी. उन्होंने कहा कि पर्चों और पोस्टरों में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति या समाज को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी इंतजाम किये गये हैं।
बैरवा ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग, फ्लेक्स, पोस्टर एवं पंपलेट लगाने से पहले संबंधित निर्वाचन अधिकारी को लिखित सूचना देना आवश्यक है। इसके अलावा निजी संपत्ति पर इस प्रकार की प्रचार सामग्री लगाने से पहले संपत्ति मालिक से ली गई पूर्व लिखित अनुमति के बारे में चुनाव अधिकारी को सूचित करना भी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्मीदवार के प्रचार कार्य पर व्यक्तिगत रूप से धन खर्च नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा पाया गया तो खर्च उम्मीदवार या पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा।