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धोनी के अदालत की अवमानना मामले की गुरुवार को सुनवाई करेगा मद्रास हाईकोर्ट

Madras High Court to hear Dhoni's contempt of court case on Thursday

चेन्नई, मद्रास उच्च न्यायालय भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी संपत कुमार के खिलाफ दायर अदालत की अवमानना मामले की गुरुवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति एम. सुंदर और के. गोविंदराजन थिलकावड़ी ने सोमवार को धोनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील पी.आर. रमन और आईएएस अधिकारी के वकील पेरुम्बलाविल राधाकृष्णन से कहा कि आम तौर पर अदालत हर गुरुवार को अदालत की अवमानना मामले की सुनवाई करती है और इसलिए इस मामले की सुनवाई भी 15 जून गुरुवार को होगी।

धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम लेने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमे दायर किया था। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने इसके जवाब में आईपीएस अधिकारी के लिखित बयान में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी को लेकर अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराते हुए संपत कुमार को सजा देने की मांग की है।

तमिलनाडु के महाधिवक्ता आर. शनमुगसुंदरम् ने क्रिकेटर को अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत अपनी याचिका दायर करने की अनुमति दी थी।

शनमुगसुंदरम ने यह स्पष्ट होने के बाद अनुमति दी थी कि लिखित बयान में आईपीएस अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी अदालती कार्यवाही को बदनाम करने वाली है।

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