हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में, यमुनानगर के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) मनोज कुमार ने बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यमुनानगर जिले में पटाखों (ग्रीन पटाखों को छोड़कर) के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
डीएम की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को पटाखों का कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ, एमसी अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। डीएम के ये आदेश जिले में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।
डीएम ने कहा, “इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ, एमसी अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की होगी। वे अपने-अपने क्षेत्रों में एक-दूसरे से समन्वय स्थापित कर इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे।”
डीएम ने सभी एसडीएम को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए जगह चिन्हित करने के लिए अधिकृत किया है। एसडीएम को सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी करने वाले व्यापारियों, जिनमें स्थायी लाइसेंस धारकों के अलावा अन्य आवेदक भी शामिल हैं, को ग्रीन पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए कहा गया है। डीएम ने एचएसपीसीबी, यमुनानगर के अधिकारियों को जिले में वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं, जो कम प्रदूषण फैलाते हैं। अन्य पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि ये बहुत अधिक वायु और ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं और ठोस अपशिष्ट से संबंधित समस्याएं भी पैदा करते हैं। डीएम ने कहा, “प्रशासन की टीमें खुदरा विक्रेताओं से नकली ग्रीन पटाखे जब्त करेंगी और उनके लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश करेंगी।”
बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिले में केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे डीएम की ओर से जारी आदेश के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को पटाखों का कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई है डीएम के ये आदेश जिले में 30 अक्टूबर से एक नवंबर तक प्रभावी रहेंगे