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ड्रग तस्कर को 13 साल की जेल

Drug peddler sentenced to 13 years in prison

कुल्लू की एक अदालत ने आज मंडी जिले के अपर पंडोह निवासी हरीश कुमार को 3.58 किलोग्राम चरस रखने और तस्करी करने के जुर्म में 13 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश-I प्रकाश चंद राणा ने दोषी पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

आरोपी पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है, जो वाणिज्यिक मात्रा में हशीश रखने और तस्करी से संबंधित है। एसपी कथिकेयन गोकुलचंद्रन ने कहा, “हमारी मादक पदार्थ निरोधक इकाइयाँ सतर्क रहती हैं।”

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