January 24, 2025
National

ईडी ने गंगोत्री एंटरप्राइजेज पीएमएलए मामले में 30 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की संपत्ति जब्त की

ED seizes assets worth over Rs 30 crore in Gangotri Enterprises PMLA case

नई दिल्ली, 19 मार्च । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन निवारण प्रावधान लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रमोटरों, निदेशकों और गारंटरों की 30.86 करोड़ रुपये की 12 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली हैं।

ईडी ने विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक रीता तिवारी और अजीत कुमार पांडे की संपत्ति जब्त कर ली है।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “जो अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं, वे वाणिज्यिक स्थान, आवासीय घर और कृषि भूमि के रूप में हैं, जो लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों में फैली हुई हैं।”

उन्होंने कहा, “जो संपत्तियां कुर्क की गई हैं, वे गंगोत्री एंटरप्राइजेज, रॉयल एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कंदर्प कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मामले की मुख्य आरोपी रीता तिवारी के नाम पर पंजीकृत हैं।”

वित्तीय जांच एजेंसी ने गंगोत्री एंटरप्राइजेज, उसके प्रमोटरों, निदेशकों और गारंटरों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि गंगोत्री एंटरप्राइजेज ने अपने प्रमोटरों/निदेशकों/गारंटरों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले सात से 1,129.44 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त कीं।

अधिकारी ने कहा, “ आगे पता चला कि बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करते हुए गंगोत्री एंटरप्राइजेज और उसके प्रमोटरों, निदेशकों और गारंटरों द्वारा रकम को बड़े पैमाने पर डायवर्ट, दुरुपयोग और गबन किया गया, जिससे बैंकों के संघ को 754.24 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।”

ईडी ने इससे पहले 23 फरवरी को 10 परिसरों में तलाशी ली थी, जिसके दौरान निकाले गए धन से खरीदी गई विभिन्न संपत्तियों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे।

अधिकारी ने कहा, “17 नवंबर, 2023 को एक कुर्की आदेश भी जारी किया गया था, जिसमें इस मामले में 72.08 करोड़ रुपये की कई अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था। इस मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल समेकित मूल्य 102.94 करोड़ रुपये है।”

Leave feedback about this

  • Service