हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला द्वारा आज हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, काला अंब के परिसर को अन्य संपत्तियों के साथ अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
ये संपत्तियां मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट, नाहन की 18.27 करोड़ रुपये मूल्य की पांच अचल संपत्तियों में शामिल हैं, जिन्हें आज कुर्क किया गया है।
इन संपत्तियों में नाहन में मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत लगभग 125 बीघा भूमि के तीन टुकड़े तथा पंचकूला में प्रीति बंसल और रिचा बंसल के नाम पर पंजीकृत दो फ्लैट शामिल हैं, जो मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं।
ईडी अधिकारियों ने कहा, “ट्रस्ट हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, काला अंब चलाता है और 125 बीघा भूमि की कुर्क संपत्ति में वह जमीन भी शामिल है, जिस पर वर्तमान में हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस काला अंब में चलाया जा रहा है।”
ईडी ने हिमाचल प्रदेश के ओबीसी/एससी/एसटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा निदेशालय (डीओएचई), शिमला द्वारा छात्रवृत्ति के वितरण में अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई, शिमला द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी की जांच से पता चला कि इन संस्थानों ने उन छात्रों के विवरणों का सत्यापन करके धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की थी, जो या तो इन संस्थानों में किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं थे या जो अपना पाठ्यक्रम पूरा किए बिना संस्थान छोड़ चुके थे।
इसके अलावा, धोखाधड़ी से अधिक छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने के लिए, विद्यार्थियों के गलत विवरण एच.पी.-ई.पास पोर्टल (शिक्षा विभाग, शिमला का छात्रवृत्ति पोर्टल) पर अपलोड कर दिए गए, जिसके तहत या तो बाद के वर्षों में विद्यार्थी के नामांकित पाठ्यक्रम को बदल दिया गया, या बाद के वर्षों में विद्यार्थियों की जाति श्रेणी को बदल दिया गया, विद्यार्थियों को डे-स्कॉलर के बजाय छात्रावासी दिखाया गया तथा दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए फर्जी पाठ्यक्रम शुल्क संरचना का दावा किया गया।
अपराध में संलिप्त विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपराध से प्राप्त धन का उपयोग अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर चल एवं अचल संपत्ति अर्जित करने में किया गया।
इससे पहले, ईडी द्वारा की गई तलाशी में आपत्तिजनक सामग्री, लगभग 80 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई थी और विभिन्न बैंक खातों में पड़ी 2.80 करोड़ रुपये की संपत्ति को भी जब्त किया गया था।
10.67 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों की कुर्की के लिए अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए गए हैं। संपत्तियों की इस अनंतिम कुर्की, नकदी की जब्ती और बैंक खातों को फ्रीज करने की पुष्टि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, पीएमएलए द्वारा की गई थी। इस मामले में चल और अचल संपत्तियों की कुल अनंतिम कुर्की लगभग 29 करोड़ रुपये है।
इसके अलावा, इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में दोषी पाए गए दो लोगों को 30 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले इस मामले में 30 अगस्त 2023 को भी चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था।