पंचकुला, 5 जनवरी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पंचकुला के पूर्व जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) नरेश कुमार श्योकंद और अन्य व्यक्तियों की 1.11 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। एनएचएआई और एचएसआईआईडीसी फंड के गबन के मामले में।
ईडी ने कहा कि उसने आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत हरियाणा सतर्कता ब्यूरो और सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। जांच से पता चला कि नरेश ने अन्य निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर, धोखाधड़ी से भूमि अधिग्रहण के लिए एनएचएआई और एचएसआईआईडीसी फंड को अयोग्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया, जिससे सरकारी खजाने को 37.89 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।
जांच से यह भी पता चला कि इन फंडों (अपराध की आय) को अलग-अलग बैंक खातों में भेजा गया, नकद में निकाला गया, विभिन्न व्यवसायों में निवेश किया गया और विभिन्न संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया। ईडी ने कहा कि तदनुसार, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार नरेश कुमार श्योकंद और अन्य व्यक्तियों की 1.11 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति संलग्न की गई है। ईडी ने नरेश और अन्य व्यक्तियों की 26.43 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी, जिससे कुल संपत्ति 27.54 करोड़ रुपये हो गई।