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गैर-अल्पसंख्यक निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस प्रवेश 10 जनवरी से शुरू होंगे

चंडीगढ़, 26 दिसंबर

शिक्षा विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह (डीजी) के बच्चों के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुरूप यह पहल शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करती है।

ईडब्ल्यूएस/डीजी छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 27 दिसंबर से 31 जनवरी (शाम 5 बजे) तक सक्रिय रहेगी। सभी गैर-अल्पसंख्यक स्कूल “एंट्री लेवल कक्षाओं” में ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी में ऑनलाइन प्रवेश के लिए 9 जनवरी तक पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे, ऐसा नहीं करने पर स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी 10 जनवरी से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

प्रवेश विशेष रूप से विभाग के केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश मॉड्यूल के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी (गैर-अल्पसंख्यक) स्कूलों में ऑफ़लाइन प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अभिभावकों को 10 जनवरी से यूटी के निजी स्कूलों में सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश स्तर पर ऑनलाइन प्रवेश के लिए अपने बच्चों को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फॉर्म 10 जनवरी से 10 फरवरी तक भरे जा सकते हैं। प्रत्येक संस्थान में दो हेल्प डेस्क/स्कूल अभिभावकों को बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म पूरा करने में सहायता करेंगे।

उम्मीदवार पड़ोस के क्षेत्र के आधार पर अधिकतम 15 निजी स्कूलों का चयन कर सकते हैं। प्रवेश आरटीई अधिनियम, 2009 के दिशानिर्देशों के अनुसार पड़ोस मानदंड (0 से 1 किमी, 1+ से 3 किमी और 3 किमी से अधिक) के क्षेत्र का पालन करेंगे। यह निर्धारित करने के लिए कंप्यूटरीकृत ड्रा निकाला जाएगा कि स्कूल आवंटन आवेदक की प्राथमिकताओं पर आधारित है।

ऑनलाइन आवंटन पर प्रवेश अनंतिम होगा, संबंधित स्कूल द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के बाद ही इसकी पुष्टि की जाएगी। किसी भी गलत, हेरफेर किए गए या जाली दस्तावेज़ के कारण माता-पिता/अभिभावक के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

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