June 27, 2026
Haryana

स्पष्टीकरण: हरियाणा सरकार नए नियमों के तहत ओला, उबर और रैपिडो के किराए को कैसे नियंत्रित करेगी

Explained: How Haryana government will regulate fares of Ola, Uber and Rapido under new rules

हरियाणा सरकार ने 21 मई को ‘हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026’ अधिसूचित किया, जो अब ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटरों द्वारा यात्रियों से लिए जाने वाले किराए को विनियमित करेगा। नियमों में यात्रियों के लिए बीमा, ड्राइवरों के लिए स्वास्थ्य और सावधि बीमा, और ड्राइवरों तथा कैब एग्रीगेटरों और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के बीच किराए का विभाजन भी अनिवार्य किया गया है। हरियाणा में एग्रीगेटरों और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं की सूची में ओला, उबर इंडिया, मिंत्रा, ब्लू डार्ट, डेल्हीवेरी, डीएचएल, ईकार्ट लॉजिस्टिक्स, डीटीडीसी, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो, स्विगी और अमेज़न शामिल हैं।

प्रश्न 1. ‘हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026’ यात्री किरायों को कैसे विनियमित करेगा?
21 मई को जारी नियमों के अनुसार, हरियाणा सरकार संबंधित श्रेणी या वर्ग के मोटर वाहनों के लिए एग्रीगेटर से सेवा लेने वाले यात्रियों से लिए जाने वाले आधार किराए को अधिसूचित कर सकती है। हालांकि, यदि राज्य सरकार द्वारा आधार किराया अधिसूचित नहीं किया जाता है, तो कैब एग्रीगेटर इसे निर्धारित करेगा और यह तब तक लागू रहेगा जब तक राज्य सरकार किराया निर्धारित नहीं कर देती। तीन किलोमीटर से कम की दूरी को छोड़कर, किसी भी यात्री से अतिरिक्त माइलेज का शुल्क नहीं लिया जाएगा और किराया केवल यात्रा के आरंभ बिंदु से लेकर यात्री को उतारने के गंतव्य बिंदु तक ही लिया जाएगा।

प्रश्न 2. नए नियमों में सर्ज प्राइसिंग के बारे में क्या कहा गया है?
अधिसूचित नियमों में “डायनामिक प्राइसिंग” को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कैब एग्रीगेटर के किराया एल्गोरिदम का वह आउटपुट जो यात्रा की मांग आपूर्ति से अधिक होने पर यात्रा का किराया बढ़ा देता है। यदि अनुचित रूप से डायनामिक प्राइसिंग लागू की जाती है, तो कैब एग्रीगेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

प्रश्न 3. यदि कोई ड्राइवर राइड रद्द करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा?
ऐप पर यात्रा स्वीकार करने के बाद ड्राइवर द्वारा बुकिंग रद्द करने पर, किराए का 10% जुर्माना लगाया जाएगा, जो 100 रुपये से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि रद्द करने का कारण एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता द्वारा मान्य न माना जाए। हालांकि, यात्री द्वारा बुकिंग रद्द करने पर, किराए का 10% शुल्क लिया जाएगा, जो 100 रुपये से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि रद्द करने का कारण मान्य न हो और यह शुल्क एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता की वेबसाइट और ऐप पर स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

प्रश्न 4. यात्री किराया चालक और कैब एग्रीगेटर के बीच कैसे विभाजित किया जाएगा?
वाहन के साथ सवार चालक को एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता से लागू किराए का कम से कम 80% हिस्सा प्राप्त होगा, जिसमें चालक के किराए के अंतर्गत आने वाले सभी खर्च शामिल होंगे। एग्रीगेटर के स्वामित्व वाले वाहनों के मामले में, चालकों को किराए का कम से कम 60% हिस्सा प्राप्त होना चाहिए।

प्रश्न 5. यात्रियों के लिए अनिवार्य न्यूनतम बीमा कवर क्या है?
अधिसूचित नियमों के अनुसार, कैब एग्रीगेटरों को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का बीमा कवर सुनिश्चित करना होगा। उन्हें प्रत्येक ड्राइवर के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करना होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिशत के अनुसार प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार, उन्हें प्रत्येक ड्राइवर के लिए कम से कम 10 लाख रुपये का सावधि बीमा सुनिश्चित करना होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिशत के अनुसार प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा।

प्रश्न 6. इस पॉलिसी में यात्रियों के लिए सुरक्षा संबंधी क्या-क्या विशेषताएं हैं?
प्रत्येक वाहन में एक चालू जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन, उपयुक्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट और चालक के लाइसेंस की एक प्रति वाहन के अंदर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए। चालकों को ऐप द्वारा निर्धारित मार्ग का पालन करना होगा, और किसी भी विचलन की सूचना स्वचालित रूप से एग्रीगेटर के 24×7 नियंत्रण कक्ष को भेज दी जाएगी। यात्री की लाइव लोकेशन शेयरिंग सुविधा पूरी यात्रा के दौरान सक्रिय रहेगी और यात्रा समाप्त होने पर स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी।

प्रश्न 7. लाइसेंस के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, और किन परिस्थितियों में इसे रद्द किया जा सकता है?
हरियाणा में कैब एग्रीगेटर या सेवा प्रदाता के रूप में काम करने की इच्छुक किसी भी कंपनी को अब 5 लाख रुपये का लाइसेंस शुल्क और बेड़े के आकार के आधार पर 50 लाख रुपये तक की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। लाइसेंस पांच साल के लिए वैध होते हैं और नवीनीकरण शुल्क 25,000 रुपये है। 1 जनवरी, 2026 से शामिल किए जाने वाले बेड़े में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी से चलने वाले या किसी अन्य स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहन ही राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में संचालन के लिए मान्य होंगे। एग्रीगेटर को ऐप में एक ऐसा तंत्र विकसित करना होगा जिससे चालक और यात्री दोनों यात्रा के समग्र अनुभव की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकें। परिवहन आयुक्त के पास यात्रियों या चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता, अनुचित गतिशील मूल्य निर्धारण, अनुचित किराया विभाजन, चालक अनुबंधों का पालन न करना, सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले सुरक्षा मानक उल्लंघन और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं सहित उल्लंघनों के लिए कैब एग्रीगेटरों के लाइसेंस को तीन महीने तक के लिए निलंबित करने का अधिकार है। यदि निलंबन उचित नहीं समझा जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर 1 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार उल्लंघन करने वालों (यानी तीन वित्तीय वर्षों के भीतर दो बार निलंबित किए गए लोगों) का लाइसेंस पूरी तरह रद्द किया जा सकता है, उनकी बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और अन्य राज्यों तथा केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से सूचित किया जाएगा।

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